भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हथियार अधिनियम की धारा 3(2) में संशोधन किया गया है। जिसके तहत शस्त्र धारकों को अधिकतम दो शस्त्र ही अधिकृत किये गये हैं।
यह जानकारी दते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रवण मांटा ने बताया कि शस्त्र संशोधित अधिनियम, 2019 के अनुसार जिस व्यक्ति के शस्त्र लाइसेंस में तीन शस्त्र दर्ज हैं वो अपना तीसरा शस्त्र 12 दिसम्बर, 2020 से पहले निकटतम पुलिस थाना/अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाएं। सेना में कार्यरत शस्त्र धारक अपने शस्त्रागार यूनिट में जमा करवाएं। इसके उपरान्त 90 दिन की अवधि में यह शस्त्र सम्बन्धित लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाएगा।
उन्होंने ने बताया कि इन निर्देशों की अवमानना करने पर लाईसेंस धारकों के विरूद्ध लाईसेंस अधिनियम, 1959 के अनुरूप आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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